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भारत एक कृषि देश है। जिसमें 70% से अधिक आबादी बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश ग्रामीण निवासियों को अपने भोजन के लिए बागवानी कार्य करना पड़ता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में ही पर्याप्त खेती के अद्भुत खुले दरवाजे हैं। रबी मौसम में कृषि कार्य के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इन आर्टिकल के माध्यम से इस योजना के संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। जैसे कि इस योजना का उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि।
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह आर्थिक मदद हर साल ₹6000 की होगी। इस योजना के तहत कृषि श्रमिक परिवार की पहचान कर पुरस्कार के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर मजिस्ट्रेट/मुख्य भूमि अभिलेख तथा क्षेत्र स्तर पर स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से किया जायेगा। यह सहायता राशि परिवार के शीर्ष को दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।
परिवार के मुखिया के गुजर जाने के बाद उक्त परिवार द्वारा एक अन्य आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना के तहत सालाना ₹6000 की राशि दी जाएगी, यह राशि परिवार के शीर्ष को दो भागों में सहायता पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana Highlights
🔥 योजना का नाम | 🔥 राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना |
🔥 किसने आरंभ की | 🔥 छत्तीसगढ़ सरकार |
🔥 लाभार्थी | 🔥 छत्तीसगढ़ के नागरिक |
🔥 उद्देश्य | 🔥 आर्थिक सहायता प्रदान करना |
🔥 वर्ष | 🔥 2022 |
🔥 आर्थिक सहायता | 🔥 ₹6000 |
🔥 राज्य | 🔥 छत्तीसगढ़ |
🔥 आवेदन का प्रकार | 🔥 Online/Offline |
🔥 आधिकारिक वेबसाइट | 🔥 http://rggbkmny.cg.nic.in |
आवेदन की अंतिम तिथि में की गई वृद्धि
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 थी। जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया है। वर्तमान में बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ता जो 10 तक अंतर नहीं कर सके हैं। जून 2022 आवेदन कर सकते हैं। कोरिया लोकेल कुलदीप शर्मा की ओर से नामांकन कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, कोरिया जिले के 1240 निवासियों ने अब तक सूचीबद्ध किया है। जिसमें बैकुंठपुर के 401, खडगवां के 149, मनेंद्रगढ़ के 316, सोनहट के 258, भरतपुर के 116 शामिल हैं. इस योजना के तहत 21 मई 2022 को लोकल के 3399 योग्य प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड में डायरेक्ट एडवांटेज मूव के माध्यम से मूलधन का कितना बंटवारा किया गया।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ
सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों को हर साल ₹6000 देने की सूचना दी है। शुरुआत करने के लिए कौन से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी रायपुर आएंगे। इस योजना के विमोचन का कार्यक्रम साइंस स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राहुल गांधी होंगे। उनका अभिवादन मुखायमंत्री भूपेश बघेल ने भेजा है।
इस योजना का लाभ लगभग 5 लाख पशुपालकों को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसानों को ₹6000 की राशि सालाना प्रदान की जाएगी।
- राज्य के ग्रामीण भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक वास्तव में इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। इस योजना के तहत अब भूमिहीन पशुपालकों और श्रमिकों को नामांकित किया गया है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजना के तहत केंद्रीय पुजारी द्वारा कितना पहला भाग वितरित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत तीन भागों में एक साल में ₹6000 की राशि दी जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में पशुपालक जिनके पास एक दशमांश भूमि भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
- इस योजना को 1 सितंबर को शुरू किया गया था एवं 30 नवंबर तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया संचालित की गई। लगभग 10 लाख भूमिहीन किसान एवं मजदूर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत फायदा की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी।
परीक्षण के बाद तैयार की जाएगी पात्र लाभार्थियों की सूची
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को मान्यता दी जाएगी और उन्हें वार्षिक आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता ₹ 6000 प्रति वर्ष होगी जिसे सीधे प्राप्तकर्ता के रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इस आर्थिक मदद से प्राप्तकर्ता की जीवन शैली अगले स्तर तक पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक निवासी जिनके पास खेती का क्षेत्र नहीं है और जो चरवाहा, बदाई, स्मिथी, थानेदार, हेयर स्टाइलिस्ट, धोबी और मंत्री जैसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रसार ढांचे से संबंधित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा शासन द्वारा समय-समय पर अन्य वर्ग के पात्र नागरिकों को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम सभी प्राप्त होने वाले उम्मीदवारों का परीक्षण कर के पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को ग्राम सभा में दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु रखा जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद पात्र हितग्राहीको की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
मामलों और शिकायतों को दूर करने के बाद तैयार होगा आखिरी सूची
रिश्तेदारों में भूमिहीन खेतिहर मजदूर की पत्नी या पति, बच्चे और उनके आश्रित अभिभावक शामिल हैं। यह मान लें कि परिवार के शीर्ष के अभिभावकों के लिए कोई भी कृषि क्षेत्र सुलभ है और उस परिवार के शीर्ष को प्रगति की स्वतंत्रता है, तो वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं होगा। इसके अलावा निजी कारण से अधिग्रहित भूमि को बागवानी भूमि नहीं माना जाएगा।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण की साइट पर आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के लिए ग्राम पंचायत में भुइया रिकॉर्ड के आधार पर बी वुडलैंड का डुप्लीकेट चिपकाया जाएगा। तो जमींदार परिवार के व्यक्तित्व को समझाया जा सकता है। उम्मीदवार को आवेदन के साथ अपना आधार नंबर, बैंक पासबुक की डुप्लीकेट, पोर्टेबल नंबर पेश करना होगा।
जनपद पंचायत स्तरीय प्रवेश में आवेदन का भाग संबंधित संभाग द्वारा समाप्त किया जायेगा। तहसीलदार सूची का सत्यापन करेगा। जिसके बाद सूची को दावे एवं आपत्तियों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में भेजा जाएगा। दवा एवं आपत्ति के निराकरण के बाद सूची तैयार की जाएगी जिसे अंतिम माना जाएगा।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय का प्राथमिक लक्ष्य भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले राज्य के निवासियों को आर्थिक सहायता देना है। यह आर्थिक मदद हर साल ₹6000 की होगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं के वेतन में वृद्धि होगी और वे आश्वस्त हो जाएंगे। इसके अलावा रबी सीजन में खेती के काम से जुड़े रहवासियों के लिए खुद को संभालना भी आसान हो जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको किसी प्रशासनिक कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थी
- मोची
- नाई
- धोबी
- पुरोहित
- चरवाहा
- बड़ाई
- लोहार
- पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
- वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात अन्य वर्ग
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का कार्यान्वयन
इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त/ संचालक भूमि अभिलेख तथा क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र संग्रहकर्ता के माध्यम से संपन्न किया जायेगा। योग्य प्राप्तकर्ताओं में से हर एक, बल्ले से ही, प्रवेश द्वार पर खुद को सूचीबद्ध करेगा। नामांकन के बाद सीईओ जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार सूची तैयार की जाएगी।
इस सूची को आधिकारिक द्वारा भुइया रिकॉर्ड से सत्यापित किया जाएगा। इस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि किसी भी भूमिहीन कृषि परिवार के शीर्ष के माता या पिता के दिमाग के उस फ्रेम में बागवानी भूमि उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी भूमिहीन बागवानी परिवारों में से जिनकी कृषि भूमि अपने लोगों के लिए सुलभ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद प्राप्तकर्ताओं की सूची ग्राम पंचायत द्वारा विरोध के लिए ग्राम सभा के समक्ष पेश की जाएगी। गारंटी विरोध के निवारण के बाद पात्र परिवार को इस योजना से जोड़ा जायेगा और अपात्र परिवार को इस योजना से वंचित कर दिया जायेगा। इसके बाद यह सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
यह सूची जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा शुरू की जाएगी। लास्ट सूची पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से 4 माह के अंदर अंदर तैयार कर ली जाएगी। लास्ट सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन या संशोधन भी किया जा सकता है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के विशेषताएं तथा लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू कर दिया गया है।
- इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह आर्थिक मदद ₹6000 प्रति वर्ष है।
- एक पुरस्कार के प्रकार के साथ यह मौद्रिक सहायता कृषक श्रमिक के समूह को अलग करके दी जाती है।
- इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर मुख्य/भूमि अभिलेख प्रमुख के माध्यम से तथा क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय प्राधिकरण के माध्यम से संपन्न किया जायेगा।
- यह सहायता राशि परिवार के शीर्ष को दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीयन करवाना होगा।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उक्त परिवार के द्वारा नवीन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आवेदन स्टैटिसटिक्स
🔥 कुल पंजीयन | 435574 |
🔥 स्वीकृत पंजीयन | 355262 |
🔥 जनपद में लंबित पंजीयन | 3726 |
🔥 तहसील में लंबित पंजीयन | 646 |
🔥 2021-22 के प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही | 352793 |
🔥 2021-22 के द्वितीय किस्त प्राप्त हितग्राही | 352701 |
🔥 2022 देश के प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राही | 352428 |
CG राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना की पात्रता
- उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार भूमिहीन होना चाहिए।
- वह लोग जिसके पास कोई भी कृषि भूमि नहीं है एवं उसकी जीविका शारीरिक श्रम करना है वह इस योजना का पात्र है।
- उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य के पास भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- यदि परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से कृषि भूमि है और आने वाले टाइम में वह कृषि भूमि परिवार के मुखिया को मिलेगी तो इस स्थिति में वह लोग इस योजना का फायदा उठाने का पात्र नहीं है।
- परिवार के मुखिया के पास यदि आवासीय भूमि है तो वह इस योजना का फायदा प्रदान कर सकता है।
- लाभार्थी को इस योजना का फायदा परदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अवेदन करवाना अनिवार्य है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार द्वारा नया आवेदन दर्ज किया जाना आवश्यक है।
- यदि किसी लोग ने गलत जानकारी प्राप्त करके इस योजना का फायदा परदान किया तो उस व्यक्ति से प्रदान की गई राशि की वसूली भु राजसव के बकाया के रूप में की जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पात्रता
- वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद को धारण करते हैं या थे।
- वह व्यक्ति जो केंद्र शासन राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे।
- सेवा के अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी।
- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई अन्य पेशे के नागरिक।
- वह व्यक्ति जिसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है।
- नगरीय इकाई के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- नगरीय छेत्र के परिवार।
- वह व्यक्ति जिन्होंने किसी पीएसयू और स्वायत्त निकायों में अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया हो।
- आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी।
- ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
- स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी।
- केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री।
- लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य।
- राज्य विधान सभा या परिषद के के वर्तमान या पर। सदस्य।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको अप्लाई नाऊ के विकल्प पर टैप करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आप को आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इत्यादि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- उसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर टाइप करना होगा।
- इस प्रकार से आप भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको यहां दिए गए फार्म को डाउनलोड करना होगा।
- उसके बाद फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे की आपका नाम, पति/पिता का नाम, वर्ग/जाती, मोबाइल नंबर, पता, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम,, पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला, व्यवसाय, वर्तमान में किए जाने वाले कार्य का विवरण, परिवार के सदस्य का विवरण, बैंक का विवरण, आधार का विवरण इत्यादि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जामा करना होगा।
- इस प्रकार आप राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
- आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त की जा सकती है।
- आवेदन हेतु आधार नंबर देना आवश्यक है। यही किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो इस स्तिथि में उसे आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
- यदि बैंक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो इस स्तिथि में 15 दिन के अंदर लाभार्थी परिवार से सही जानकारी प्राप्त की जाएगी।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana पंजीयन विवरण देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको पंजीयन विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि कुछ इस प्रकार है: –
- पंजीयन आईडी के द्वारा
- नाम के अंश से
- आधार नंबर के द्वारा
- मोबाइल नंबर के आधार पर
- इसके पश्चात आपको चिन्हित कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको व्यू डीटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पात्र हितग्राहीको का संशोधन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको पात्र हितग्राहियों का संशोधन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपकी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- पात्र हितग्राहीको का संशोधन फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन का प्रारूप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खोलकर आएगी।
- आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन का प्रारूप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana उपयोगकर्ता लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इसके पश्चात आपको कार्यालयीन उपयोगकर्ता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया भेज कोई पर आएगा।
- इस पेज पर आपको उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उपयोगकर्ता लॉगिन कर पाएंगे।
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Posted by Amar Gupta
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सारांश (Summary)
तो दोस्तों आपको कैसी लगी या जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
FAQ Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana
Ans. इस योजना अंतर्गत उन किसान नागरिकों व परिवारों को दिया जायेगा, जिनकी पास खेती करने के लिए भूमि नहीं लेकिन वे कृषि भूमि कार्य से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए है।
Ans. योजाना के तहत सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्र के कृषि मजदूरों को शामिल किया है जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है मगर वह किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्य से जुड़े हो।
Ans. Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin krishi Majdur Nyay yojana की आधिकारिक वेबसाइट http://rggbkmny.cg.nic.in है। आवेदक आसानी से ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है।
Ans. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहे तो आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक डिटेल, पासबुक की छायाप्रति, वोटर आईडी कार्ड, खसरा प्रतिलिपि, आवेदन परिवार की रसीद शामिल होती है।