Vivad Se Vishwas Scheme 2023 : हम आप सभी को बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीताराम जी ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट को पेश करते हुए विवाद से विश्वास स्कीम 2023 की घोषणा किया और इस योजना का यह उद्देश्य है कि इनकम टैक्स संबंधित सभी विवाद में उन सभी में से एक इसके साथ ही विवादित करो से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी समस्याओं को सुलझाना है और जैसे कि आयकर विभाग के इस योजना के संबंधित सभी जो भी जरूरतमंद पात्रा और इसकी पूर्ण उद्योगपतियों का कारोबार करने वाले सभी नागरिकों के लिए यह राहत की खबर है और इस योजना में शामिल होने वाले जो भी व्यापारी और कारोबारी हैं उनको जो निर्धारित किया गया टैक्स जमा करना है हाउस टैक्स जमा करने पर जो भी आज और अर्थदंड तथा सजा में से भी मुक्ति दी जाएगी और हम आपको बता दें कि हमारे इस आर्टिकल के जरिए आपको विवाद से विश्वास स्कीम के इससे संबंधित सारी जानकारी आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए दे रहे हैं जिसके अंतर्गत आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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विवाद से विश्वास स्कीम 2023 क्या है?
बता दें कि जो भी कर देने वाले कारोबारी हैं और उनसे जो कर से संबंधित सभी जो भी बात थी जैसे कि कर के कारण किसी भी फोरम में प्रताड़ित किया जा रहा है या करना चुकाए जाने के कारण किसी भी प्रकार के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं इन सभी विवादों से बचाव करते हुए सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत आपका जो भी अपना बचा हुआ कार है जो बिना किसी अर्थदंड लगे हुए आप उसे चुका सकते हैं जिसमें आप 31 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं और इस विवाद से विश्वास स्कीम 2023 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो आयकर नहीं चुकाया है या किसी कारणवश नहीं चुका पाए जाने के कारण उन सभी को फिर से समय दिया गया है जो निर्धारित है और उनके साथ ही यह कर इस योजना की द्वारा उन सभी जो कारोबारियों है उनके करके अतिरिक्त कोई अर्थदंड भी नहीं भरना होगा और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको अपने आप को आयकर विभाग से प्रार्थना पत्र लेकर कर सकते हैं इसके जरिए जो भी कर दाता की पहचान उजागर नहीं कराई जाएगी।
vivad se Vishwas scheme का लाभ उठाने का अंतिम मौका
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा आयकर संबंधी सभी विवादों का निपटारा करने के लिए या विवाद इस योजना को आरंभ किया गया था और आप इस योजना का लाभ केवल 31 दिसंबर 2023 तक उठा सकते हैं और यह योजना पहले केवल मार्च 2023 तक थी लेकिन इसको अब बड़ा के इस योजना का 1 दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है और अब ट्रस्ट की स्कीम के अंतर्गत जोकर राशि है उसे संबंधित विवाद के व्यापारी भी विवाद में शामिल हो गए हैं और इस योजना के अंतर्गत अपील न्यायाधिकरण लंबित अदालती मामले ऐसे बहुत से शामिल किए गए हैं जो ट्रस्ट योजना से विवाद किया जगत जो भी कर रहा है निर्धारित की जाएगी उन सभी को वह राशि जमा करनी होगी जिसकी अंतिम तिथि 31 सितंबर 2023 तक रखी गई है।
विवाद से विश्वास स्कीम नई अपडेट
हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ने जो यह योजना में किया है विवाद से विश्वास योजना इसकी जो समय बढ़ाने की घोषणा की है वाह घोषणा के अनुसार जो विवादित करदाता है इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह केवल 31 दिसंबर 2023 तक इसका लाभ उठा सकते हैं और इसके साथ ही यह घोषणा की गई है की गैर संबंधित कारोबार ओ और अन्य सभी फार्म सहित को उनका रुका हुआ फंड जल्द ही लौटा दिया जाएगा और इसके साथ ही आयकर रिटर्न प्रक्रिया सेल करने के बाद सभी करदाताओं के लिए अपील करना भी आसान कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई भी अपडेट्स प्राप्त नहीं की जाएगी vivad se Vishwas scheme 2023 समय दर समय हुई अपडेट को प्राप्त करने हेतु हमारे आर्टिकल को जरूर पढ़ते रहे।
vivad se Vishwas scheme योजना डिफॉल्रेशन किस संशोधन की अनुमति
जैसे की खबर मिली है कि आयकर विभाग के द्वारा vivad se Vishwas scheme मैं समझदार समय आवश्यकता के अनुसार डिक्लेरेशन हेतु अनुमति दे रही है और इस डिक्लेरेशन में सरकार पूर्णी विवादों का समाधान दिया है जिस कारण करदाता अपना कर जो पूरी तरह से बकाया न कर दे इसलिए एक लिस्ट को जारी किया गया है जिसमें की आयकर विभाग ने जो आम जनता है उनके द्वारा इस स्कीम से जुड़ी सभी सवालों का जवाब दे सके जिस के अनुरूप जो भी इच्छुक आवेदक हैं इस स्कीम का फायदा तब तक नहीं उठा सकते जब तक वह अपना आय का निपटान विभाग के सामने उसकी कार्यवाही पेंडिंग है।
vivad se Vishwas scheme 2023 का उद्देश्य
जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आयकर विभाग के द्वारा पारित vivad se Vishwas scheme 2023 इस योजना का जो उद्देश्य है यह है कि यह इनकम टैक्स से संबंधित जो भी विवाद है उसके साथ ही विवादित करो से संबंधित जो भी समस्या है उसको समझाना है और इस योजना के अंतर्गत सभी करदाताओं को केवल उनका जो बकाया दर रहेगा वही चुकाना होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी ब्याज या किसी भी बची हुई राशि पर उन्हें नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही यह भी घोषणा किया गया है कि संबंधित कारोबार और अन्य सभी फार्म सहित जो भी है उनका रुका हुआ फंड जल्द ही हटा दिया जाएगा
विवाद से विश्वास स्कीम में आवेदन कैसे करें?
हम बता दें कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है उन सभी को अपने आयकर विभाग से प्रार्थना पत्र लेकर वह लाभ ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त इस विषय के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है और इस संबंध में जो भी की गई कोई भी जानकारी है वह गलत हो सकती है और फिलहाल किसी भी मोड पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है आने वाले समय में vivad se Vishwas scheme रजिस्ट्रेशन की कोई भी अपडेट है तू अपडेट मिलेगी तो उनको हम अपनी साथी कल के जरिए आप तक पहुंचा देंगे और यदि आपको इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप आयकर विभाग की जो अधिकारी की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट sarkariyojnaa.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Amar Gupta
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FAQ Questions Related Vivad Se Vishwas Scheme 2023
“विवाद से विश्वास-2 योजना का उद्देश्य है कि जिन मामलों में मध्यस्थता का आदेश अदालत में चुनौती प्रदान की गई है, उन मामलों से मुकदमेबाजी से जल्दी बाहर निकला जाए। यह योजना एक निपटान तंत्र प्रदान करती है, जहां सरकारी संस्था और निजी पक्ष एक मानक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके मामले को समाप्त कर सकते हैं।”
“विवाद से विश्वास योजना के तहत कॉर्पोरेट के विवादित टैक्स और विवादित ब्याज, पेनल्टी या शुल्क का निपटारा किया जाता है। इस योजना के तहत, विवादित टैक्स का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकता है। इससे कंपनियों से जुड़े टैक्स विवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी।”
केंद्र सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2023 को शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य टैक्स भुगतान से जुड़े विवादों को सुलझाना है। इस योजना के तहत पीड़ित पक्ष और विभाग सामने बैठकर टैक्स विवाद को सुलझा सकते हैं।
एक ट्रस्ट एक भरोसेमंद व्यवस्था होती है जो किसी तीसरे पक्ष या ट्रस्टी को लाभार्थी या लाभार्थियों की ओर से संपत्ति रखने की अनुमति देती है। ट्रस्टों को कई तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है और यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कैसे और कब संपत्ति लाभार्थियों को दी जाती है।